अब इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, बस्तर में ANPR कैमरों से होगी निगरानी

Petrol-Diesel Rule: यदि आपके दोपहिया या चारपहिया वाहन का थर्ड-पार्टी बीमा (इंश्योरेंस) समाप्त हो गया है तो अब इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना वैध बीमा के सडक़ों पर दौड़ रहे वाहनों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भविष्य में बिना थर्ड-पार्टी बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का असर बस्तर के हजारो वाहन मालिकों पर पड़ेगा।

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